Thursday, July 8, 2010

Big nails and keyboard... not working...

This is specially for girls... 
Having big nails, well-shaped, well-polished and if having nail-art; that's the bonus;... which grown-up girl don't want it... But for working on keyboard, not a good choice... it troubles a lot. You want to type something else and it will be typed something else... spell mistakes is the most common thing, and about typing the password... aah just don't ask about it. And if for any special occasion you tried it for few days, then that's too much painful. And for fast-typing or those who are just related to typing job, its too much irritating too. It lead your temper to that extend that you are ready to break the keyboard or your head...
Wish there will be some resting techno available for us...

2 comments:

rajesh said...

Property Sansar होम लोन लेकर अपना घर बनाने वालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है. होम लोन के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि इसमें 30 से 35 एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा हैं. यही नहीं दूसरे लोन्स की तरह इसमें डीफॉल्टर्स की संख्या भी काफी कम है. इस तरह के लोन में डीफॉल्टर्स की संख्या इतनी कम क्यों है, जानते हैं.
http://propertysansar.com/...KP.aspx?KP=2&p1=42

rajesh said...

यूपी में नहीं चलेगी बिल्डरों की मनमानी


उत्तर प्रदेश में अपार्टमेंट बनाने के नाम पर बिल्डर अब मनमानी नहीं कर पाएंगे. वे फ्लैट तो बनाएंगे मगर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अपार्टमेंट एक्ट के तहत. उन्हें पार्किंग के साथ-साथ जनसुविधाओं का भी ख्याल रखना होगा. और अगर वे अपार्टमेंट वाली पार्किंग वाली जगह बेचते हैं तो उन्हें तीन से लकर छह साल तक की सजा और तीन से लेकर पांच लाख रुपए तक आर्थिक जुर्माना हो सकता है.

ऐसा होगा उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट अधिनियम 2010 में किए गए प्रावधान के आधार पर जारी होने वाले शासनादेश के चलते. गौरतलब है कि प्रदेश में आबादी बढ़ने के साथ-साथ अपार्टमेंट कल्चर भी तेजी से बढ़ा है जिसका सबसे ज्यादा फायदा बिल्डरों ने उठाया है. उन्होंने किसानों से जमीनें लेकर खूब अपार्टमेंट बनाए हैं और लोगों को बेचे हैं. लेकिन आलम यह है कि उनमें से ज्यादातर में न तो पार्किंग की सुविधा है और न ही आग से बचाने के उपाय. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अपार्टमेंट एक्ट बनाया है. अब बिल्डर उसी जमीन पर अपार्टमेंट बना पाएंगे जिसका लैंड यूज आवासीय यानी रेजीडेंसियल http://www.propertysansar.com